उत्पत्ति का प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो माल की उत्पत्ति को प्रमाणित करता है। आलंकारिक रूप से बोलना, मूल का प्रमाण पत्र माल का "पासपोर्ट" है। उत्पत्ति का प्रमाण पत्र व्यापारिक पक्ष को माल सौंपने, माल के भुगतान का निपटान करने, दावों का निपटान करने, सीमा शुल्क निकासी और आयात करने वाले देश की स्वीकृति और शुल्क लगाने के लिए एक वैध प्रमाण पत्र है। यह निर्यात करने वाले देशों के लिए कोटा उपचार का आनंद लेने और आयात करने वाले देशों के लिए अंतर टैरिफ उपचार और राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को लागू करने, व्यापार आंकड़ों का संचालन करने, मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करने और विशिष्ट देशों से आयात को नियंत्रित करने आदि के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए इसके विशिष्ट कानूनी और आर्थिक प्रभाव हैं। . यदि निर्यातित माल का लक्ष्य देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, तो मूल के सामान्य प्रमाण पत्र को लक्ष्य देश के सबसे पसंदीदा राष्ट्र उपचार का आनंद मिल सकता है; संबंधित प्रारूप में उत्पत्ति का प्रमाण पत्र कर छूट तक, सबसे पसंदीदा-राष्ट्र व्यवहार के आधार पर लक्षित देश में अधिक तरजीही व्यवहार का आनंद ले सकता है। आयात करने वाले देश में अधिमान्य टैरिफ उपचार का आनंद लेने के लिए मूल के सभी प्रकार के अधिमान्य प्रमाण पत्र आवश्यक प्रमाण पत्र हैं।
अब जिन देशों में हम FTA सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन लागू कर सकते हैं उनमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।






